साल भर में हजारीबाग ट्रैफिक पुलिस ने एक करोड़ 21 लाख जुर्माना की वसूली
साल भर में एक करोड़ 21 लाख जुर्माना की वसूली
ट्रैफिक थाना पुलिस ने मनचलों एवं शरारती तत्वों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हिकल एक्ट के तहत उल्लेखनीय कार्रवाई की है।
एक जनवरी 2022 से 21 दिसंबर तक बीते एक साल में एक करोड़ 21 लाख 22 हजार 950 रूपए जुर्माना वसूल किया हैं।
एसपी ने बताया कि नए साल में ट्रैफिक मे कई बदलाव दिखेंगे।
ट्रैफिक थाना पुलिस ने मनचलों एवं शरारती तत्वों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हिकल एक्ट के तहत उल्लेखनीय कार्रवाई की है। एक जनवरी 2022 से 21 दिसंबर तक बीते एक साल में एक करोड़ 21 लाख 22 हजार 950 रूपए जुर्माना वसूल किया हैं । यह जानकारी एसपी मनोज रतन चौथे ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक बिना हेलमेट के वाहन चलाने तीन लाख तीस हजार दो पहिया वाहन चालक पकड़े गए। जिनसे 33 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया है। वही बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलाने के 10 हजार 400 दुपहिया वाहन चाल पकड़े गए हैं। जिनसे 10 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले कार चालक से एक लाख तीस हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया। तेज गति से वाहन चलाने वाले से 43 हजार, अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 63 लाख सात हजार रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।
पुलिसकर्मियों की कमी के बावजूद बेहतर सेवा
एसपी ने बताया कि पुलिसकर्मी के अभाव में बीते साल सफलता का रहा है। यातायात की सुविधा देने के साथ कई वीआईपी विजिट का सफलतापूर्वक संचालन किया है। दो बार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यात्रा के समय ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों को ट्रैफिक पाठ पढ़ाने स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं चौराहों पर लोगों से ट्रैफिक रूल्स पालन करने की अपील की गई। दुर्गा पूजा रामनवमी व अन्य पर्व त्योहार के समय सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था संचालन में ट्रैफिक थाना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले में दुर्घटना के 217 मामले सामने आए। जिसमें पीड़ित परिवारों को वकील एक्ट के तहत मुआवजा दिलाया गया।
ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अलग-अलग जुर्माना का प्रावधान
एसपी ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन किए जाने पर जुर्माना की राशि निर्धारित कर दी गई है। जहां कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना तो कई मामलों में जुर्माना के साथ 5000 से अधिक जुर्माना की राशि के साथ तीन महीने कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसलिए लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो लोग ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी बिना हेलमेट वाहन चलाने पर एक से पांच हजार, ओवर स्पीड पर एक से दो हजार, खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर एक से पांच हजार, नशे में वाहन चलाने पर 10 हजार, बिना ड्राइविंग लाइसें वाहन चलाने पर पांच हजार जुर्माना और तीन माह की सजा प्रावधान किया गया है। नाबालिगों के वाहन चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों को तीन माह तक कारावास और 25000 तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बिना निबंधन वाहन चलाने पकड़े जाने पर चलाए जाने पर 5000 और प्रेशर होर्न बजाने पर एक से दो हजार जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
2023 में ट्रैफिक में दिखेगा बदलाव
एसपी ने बताया कि नए साल में ट्रैफिक मे कई बदलाव दिखेंगे। जिसमे सिग्नल रेड, ग्रीन, येलो सिग्नल आधारित ऑटोमेटिक व्यवस्था प्राप्त करना शामिल है। इसके अलावा मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पॉइट स्थापित करना और चौक चौराहों पर ज़ेबरा क्रॉसिंग बनाना। सभी पोस्टों पर उचित बल उपलब्ध कराना और सभी ट्रैफिक पर प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। मौके पर ट्रैफिक थाना इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह उपस्थित थे।
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