हजारीबाग में दो बदमाशों ने अधेड़ पर किया एसिड अटैक।
हजारीबाग में दो बदमाशों ने अधेड़ पर किया एसिड अटैक।
एसिड बेचने को लेकर सख्त नियम है पर अटैकर को यह कैसे मिल जाता है यह सवाल उठने लगा है।
पुलिस एसिड की खरीद बिक्री सहित पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है।
राज्य में एसिड अटैक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को हजारीबाग में सामने आया। दो बदमाशों ने एक अधेड़ पर एसिड अटैक कर दिया। बदमाशों की इस करतूत से अधेड़ की पीठ और गर्दन पूरी तरह झुलस गए हैं। मामला लोहसिंघना थाना क्षेत्र के अंसार नगर का है। यहां दो अज्ञात बदमाशों ने मो. इमामुल पर एसिड अटैक किया। इसके बाद घायल अवस्था में आन -फानन में परिजन पीड़ित को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जख्म की गंभीरता को देखते हुए भर्ती कर लिया। हजारीबाग सदर के एसडीपीओ महेश प्रजापति ने बताया कि लोहसिंघना थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस एसिड की खरीद बिक्री सहित पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी है।
एसिड बेचने को लेकर सख्त नियम है पर अटैकर को यह कैसे मिल जाता है यह सवाल उठने लगा है। झारखंड में दो तीन घटनाओं ने यह साबित किया है कि अटैकरों को एसिड आसानी से मिल जा रहा है। हजारीबाग में एसिड अटैक का मामला सामने के बाद लोग यह पूछने लगे हैं कि कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में कुछ लोचा है। गौरतलब है कि लाइसेंसी दुकानदार ही तेजाब बेच सकते हैं। लाइसेंस के अमान्य होने पर तीन महीने के अंदर उन्हें दूसरा लाइसेंस लेना होगा। प्रतिष्ठान में विक्रय नियमों की प्रदर्शनी करनी होगी। दुकानदार जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उन्हें बेचने का प्रावधान किया गया है। अन्यथा बिना जान पहचान के एसिड खरीदने वाले लोगों से आधार कार्ड और फोटो लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदार को एसिड खरीदने पर ग्राहक का नाम और पता और खरीदने का उद्देश्य सहित लेनदेन का विवरण का रजिस्टर संधारण करना होगा। साथ में एसिड का नाम व बेचने की मात्रा का उल्लेख करना होगा।

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