जेल में पति को गांजा पहुंचाने वाली महिला को 6 माह की सजा।
जेल में पति को गांजा पहुंचाने वाली महिला को 6 माह की सजा।
हजारीबाग 24 जुलाई 2022 हजारीबाग कोर्ट ने जेल में बंद कैदी पति को गांजा आपूर्ति करने की आरोपी महिला को 6 माह का सजा और ₹ 1000 जुर्माना सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा सुनाया गया है। सजा एडीजे सिक्स एम कषिका प्रसाद की अदालत ने धारा 20 के अंतर्गत दोषी पाते हुए सुनाया। बताया गया कि न्यू एरिया ओकनी निवासी संजय रक्षित 2015 में जेपी कारा में बंद था तो उनकी पत्नी टिफिन में मछली लेकर जेल पहुंची थी और अपने पति को देने गई थी। जब कारा कर्मियों ने उसके टिफिन की तलाशी ली तो मछली के नीचे प्लास्टिक में पैक करके गांजा रखा हुआ पाया गया। इस संबंध में प्रशासन ने सदर थाना में 414/15 मामला दर्ज कराया था। जिसका जीआर नंबर 1623/15 है। इस मामले की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक शशि कांत ओझा थे। 11 गवाह और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई गई।
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