हजारीबाग के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ पर 33 लाख का लगा जुर्माना, गलत इलाज के कारण काटना पड़ गया था सपना का हाथ। 7 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय, जानें क्या है पूरा मामला
हजारीबाग के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ पर 33 लाख का लगा जुर्माना, गलत इलाज के कारण काटना पड़ गया था सपना का हाथ। 7 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय, जानें क्या है पूरा मामला
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग न्यायालय हजारीबाग ने प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भानुशंकर गुप्ता पर 33 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 16 जून 2022 को हजारीबाग में चल रहे मामले में CC/71/2014 अशोक यादव बनाम डॉ. भानु शंकर केस में डॉक्टर को दोषी पाए जाने के बाद आयोग के अध्यक्ष गोपाल कुमार रॉय, सदस्य प्रेम कुमार सिंह और महिला सदस्य डॉ. नीता बाला ने सुनाया। फैसले में विपक्षी डॉ. भानु शंकर को 33लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।
हज़ारीबाग़ के झुमरा के के रहने वाले शिकायतकर्ता अशोक यादव के पुत्री सपना कुमारी के हाथ टूटने के बाद वर्ष 2014 में डॉ भानु शंकर द्वारा गलत इलाज करने के कारण सपना कुमारी का हाथ खराब हो गया था। जिसके बाद रांची के हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार मुखर्जी की बच्ची का जान बचाने के लिए हाथ काटने की सलाह दी थी। क्योंकि इससे हाथ में संक्रमण हो गया था जिसके कारण भविष्य में खतरा और बढ़ जाता, फलस्वरुप सपना कुमारी का दायां हाथ काटना पड़ा था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता मुकदमा जिला उपभोक्ता आयोग में दाखिल किया था। अब 7 साल के बाद न्याय मिला है।
हालांकि, सुनवाई जून माह में ही हुई थी और अब फैसले की कापी जारी की गई है।
पिता ने बेटी के लिए लड़ी लड़ाई, मुंबई में चलाते हैं टैक्सी
चिकित्सक की लापरवाही में 2014 में 12 वर्षीय बेटी का हाथ गंवाने वाले अशोक यादव बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके के लिए यह लड़ाई आसान नही थी। मुंबई में टैक्सी चलाते हैं। इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। इसके बाद भी उन्हें बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई शुरू की। घटना के सात साल बाद यह फैसला आया है। बेटी का हाथ गंवाने का गम अब तक भरा नही है लेकिन, यह फैसला उनके परिवार के चेहरे पर मुस्कान और मरहम लेकर ज़रूर आया है।
अपीलीय अदालत में जाएंगे डा. भानु शंकर
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ भानु शंकर का कहना है कि फैसला आया है। वे इस मामले को लेकर अपीलीय अदालत में जाएंगे।
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